दरअसल, EPFO का मानना है कि खतरनाक बीमारियों के चलते कई बार मरीज को तत्काल हॉस्पिटल चाहिए होता है. ताकि उसकी जान बच सके. बस इन्ही मरीजों की जान बचाने के लिए ईपीएफओ ने इस सुविधा की शुरुवात की है. हालाकि इसका लाभ लेने के लिए आपको क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज को सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. वहीं, अगर आपको इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जाचं की जाएगी. उसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं.
गंभीर बीमारी के चलते आप ईपीएफओ अकाउंट से तत्काल एक लाख रुपए एडवांस निकाल सकते हैं. अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. बता दें ये पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके बाद आपको अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 दिनों के अंदर मेडिकल स्लिप जमा करनी होती है.
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