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छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर आयी बड़ी खबर, सभी वर्गों का आरक्षण हुआ ख़त्म…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में आरक्षण रोस्टर और नियम सक्रिय नहीं है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आरटीआई के तहत दी है।



दरअसल, एक व्यक्ति ने सामान्य प्रशासन विभाग में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत पूछा था कि प्रदेश में 30 सितम्बर तक कौन सा आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय है। जवाब में विभाग ने 4 नवम्बर को जवाब देते कहा है कि, हाईकोर्ट बिलासपुर ने 19 सितम्बर को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की नवम्बर 2012 में जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है।

जिसमें अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 और अन्य पिछड़ा वर्गों को 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रही है। अत 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में आरक्षण नियम एवं रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

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