लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कलेक्टर डीएसपी एवं तहसीलदार सहित विभिन्न पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार ने कैबिनेट फैसले में जाति आधार पर आरक्षण को बढ़ाते हुए उसकी सीमा 76% तक बढ़ा दी है जबकि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कॉन्टिफाईबल डाटा को आधार मानते हुए आरक्षण का नया फार्मूला तैयार किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में आरक्षण को लेकर किसी भी फॉर्मूले की जानकारी नहीं दी है। सिर्फ रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। आज के जारी इस विज्ञापन में आयोग द्वारा फरवरी माह में सीजीपीएससी प्री और मई महीने में मेंस की परीक्षा आयोजित होने की संभावना व्यक्त की है। अभी सरकार के द्वारा आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का विधेयक पारित नहीं किया है। साथ ही साथ 58% के आरक्षण पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई दी गई है, जिसके चलते लोक सेवा आयोग के द्वारा आरक्षण को लेकर पदों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देखना होगा की क्या सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर क्या फैसला सुनाता है। विपक्ष सरकार के ऊपर इस बात का आरोप लगा रही है की कैबिनेट में किया निर्णय जमीनी स्तर मान्य नहीं होगा। विपक्ष को बिना जानकारी दिए इस पर एकतरफा फैसला लिया गया है। आपको बता दें की महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मामले में केंद्र और राज्य दोनो ने 50 % से अधिक आबादी के आधार पर आरक्षण को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के आधार पर आरक्षण को अमान्य कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा था की कोर्ट को चाहिए की वह इंदिरा साहनी फैसले पर पुनः विचार करे लेकिन कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया था और आबादिंके आधार पर आरक्षण पर रोक लगा दी।