“सुप्रीम कोर्ट से 58% आरक्षण मामले पर सरकार को कोई अंतरिम राहत नहीं”
23 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई।
∆ सुप्रीम कोर्ट में 58% आरक्षण मामले पर चल रही सुनवाई पर एक अहम फैसला आया है।
∆ उच्च न्यायालय के 58% आरक्षण मामले पर दिए आदेश पर रोक लगाने वाली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी।
∆ याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवाई कर रहे थे, जबकि सरकार की ओर से सीनियर ऐडवोकेट कपिल सिब्बल उपस्थित थे।
∆ जस्टिस बी आर गवाई ने सरकार के पक्षकार कपिल सिब्बल से कहा की 58% आरक्षण का मामला अब फाइनल हियरिंग के दौरान ही सुना जाएगा तथा सरकार को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी गई। मामले की अंतिम सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
नए वेकेंसी लाने के लिए सरकार के पास अब सिर्फ एक ही निर्विवादित 50% आरक्षण रोस्टर।
∆ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद से वेकेंसी पर रोक लगा दी थी, कारण था राज्य में सक्रिय आरक्षण रोस्टर के ना होने का।
∆ हाई कोर्ट ने अपने निर्णियो में डीएड बीएड फार्मेसी आदि की काउंसिल में वर्तमान रोस्टर 50% आरक्षण के आधार पर भर्ती करने का आदेश जारी किया था।
इसके बाद हाई कोर्ट और जिला न्यायलय ने भी 50% आरक्षण के आधार पर वेकेंसी लेना आरंभ कर दिया है।
∆ अब सरकार के पास वेकेंसी लेने के लिए केवल पुराना निर्विवादित 50% आरक्षण रोस्टर ही एक ही आधार बचा है। जिसके आधार पर निर्विवादित भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो सकती है।