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15 जुलाई से दोपहिया वाहनों को भी देना टैक्स

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नेशनल हाइवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल पर अब दोपहिया वाहनों को भी टैक्स देना होगा. ये नियम 15 जुलाई से लागू होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है. ऐसे में जब दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुरजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार पहिया या उससे ऊपर के वाहनों से ही टोल टैक्स को वसूला जाता है.

नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा. जो नियम का उल्लंघन करता है उसे 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा.

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