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मोटरसाइकिल, कार और बसों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत और ट्रैक्टरों पर 5 प्रतिशत

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दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में सड़क परिवहन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जीएसटी दरों में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिससे दोपहिया वाहनों, कारों, ट्रैक्टरों, बसों, वाणिज्यिक वाहनों और ऑटो-कंपोनेंट उद्योग को राहत मिली है।

यह सुधार वाहनों को अधिक किफायती बनाने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और शहरी व ग्रामीण, दोनों बाजारों में मांग को प्रोत्साहित करेगा। यह ऑटो-कंपोनेंट आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई को भी मजबूत करेगा, रोजगार सृजन करेगा और स्वच्छ, अधिक कुशल गतिशीलता को बढ़ावा देगा। कर ढांचे को सरल और स्थिर बनाकर, यह कदम विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, किसानों और परिवहन संचालकों का समर्थन करता है, और मेक इन इंडिया तथा पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय पहलों को सुदृढ़ करता है।

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