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राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, सूरत कोर्ट ने कल ही सुनाई थी दो साल की सजा

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दिल्ली/ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए केरल के वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी द्वारा 2019 में मोदी शब्द पर टिप्पणी के संबंध में सूरत जिला कोर्ट में गुजरात के तत्कालीन मंत्री के द्वारा मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। जिस मामले में सूरत जिला कोर्ट के द्वारा साल की सजा सुनाई गई थी जिसमें राहुल गांधी को बिल भी मिल गया था। राहुल गांधी को निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देनी होगी।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई है। इसकी एक-एक प्रति राहुल गांधी, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लायसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूरसंचार लायसन अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं को भेजी गई है।

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