Home छत्तीसगढ़ शासकीय पोल में अवैध बैनर- पोस्टर, संचालको पर 10-10 हजार रूपये का...

शासकीय पोल में अवैध बैनर- पोस्टर, संचालको पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना

62
0

रायपुर। महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 5 के नगर निवेश विभाग ने जोन 5 क्षेत्र के अंतर्गत चंगोराभाठा बाजार चौक के पास शासकीय संपत्ति पोल पर अवैध रूप से बैनर -पोस्टर लगाकर शहर की सुन्दरता प्रभावित करने पर छ.ग. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का उल्लंघन करने पर अगत्स्या एकेडमी आफ साइंस अनाज भंडार के पास रायपुर, कृष्णा किड्स एकेडमी एसबीआई कालोनी सुन्दर नगर रायपुर, शिक्षा कोचिंग सेंटर अश्वनी नगर महाराष्ट्रीयन तेली समाज भवन के पास रायपुर और आईएसबीएम यूनिवर्सिटी रायपुर के संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर 10-10 हजार रू. का जुर्माना किया है और 3 दिन के भीतर जुर्माना राशि नगर पालिक निगम के जोन 5 नगर निवेश विभाग में जमा करने और भविष्य में बिना अनुमति शासकीय स्थलो पर पोस्टर इत्यादि ना लगाये जाने के निर्देश जोन 5 नगर निवेश विभाग की ओर से जोन 5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक ने नोटिस जारी कर दिये हैँ। संबंधित संचालकों को चेतावनी दी गई है कि अपालन की स्थिति में समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात नगर निगम रायपुर द्वारा संबंधित संचालकों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी। इन परिस्थितियों के लिए संबंधित संचालकगण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here