Home छत्तीसगढ़ यूरिया की कालाबाजारी पर अनुज्ञप्ति निरस्त, 20 हजार का जुर्माना

यूरिया की कालाबाजारी पर अनुज्ञप्ति निरस्त, 20 हजार का जुर्माना

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अम्बिकापुर। कलेक्टर कार्यालय सरगुजा (अम्बिकापुर) द्वारा जारी आदेश के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से यूरिया की कालाबाजारी करने पर मेसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी, नवागढ़ खरसिया रोड अम्बिकापुर की उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। साथ ही कंपनी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
उप संचालक कृषि, अम्बिकापुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच 95 किसानों को 4743 बोरी यूरिया प्रदाय दिखाया गया था, जबकि भौतिक सत्यापन में मात्र 678 बोरी ही किसानों द्वारा खरीदी गई पाई गई। शेष 4065 बोरी यूरिया की बिक्री का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कालाबाजारी की पुष्टि हुई।
अतः विजय ट्रेडिंग कंपनी का यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गंभीर उल्लंघन है। उप संचालक कृषि अम्बिकापुर को निर्देशित किया गया है कि 15 दिवस के भीतर अर्थदंड की वसूली कर राशि शासन के मद में जमा कराएं तथा 7 दिवस के भीतर कंपनी की उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में अनावेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नई अनुज्ञप्ति जारी न की जाए।

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