
रायपुर। प्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सूरजपुर जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 11 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया है। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच में नाबालिग बालिकाओं के विवाह की पुष्टि होने के बाद संबंधित थाना क्षेत्रों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की गई।

जिला प्रशासन द्वारा “बाल विवाह मुक्त सूरजपुर” अभियान के अंतर्गत लगातार निगरानी और जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी दौरान प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई सामने आई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह न केवल सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध भी है।
जांच में सामने आए प्रमाण







