
दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए ‘रियायती स्थानीय पास’ शुरू किया है। यह नियम 01 नवंबर 2026 से लागू होगा।

रियायती स्थानीय पास का वार्षिक शुल्क नगर पालिका या स्थानीय शहर क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए 1,500 रुपये और इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए 3,000 रुपये होगा।
नए प्रावधान के तहत, वैध और चालू फ़ास्ट टैग वाले और 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिक किसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा से आवाजाही के लिए मौजूदा मासिक पास और रियायती स्थानीय पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा और इसे किसी अन्य टोल प्लाज़ा पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।







