Home ELECTION पियक्कड़ों के लिए बुरी खबर, तीन दिन तक बंद रहेगी शराब की...

पियक्कड़ों के लिए बुरी खबर, तीन दिन तक बंद रहेगी शराब की दुकानें…

143
0

कांकेर : चुनाव को देखते हुए भानुप्रतापपुर क्षेत्र में तीन दिन तक शराब दुकानें बंद रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायपुर के निर्देषानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग में निहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) में 03 से 05 दिसम्बर तक तथा मतगणना दिवस 08 दिसम्बर को कांकेर में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भानुप्रतापपुर में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान चारामा, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान नारायणपुर (भानुप्रतापपुर), विदेशी मदिरा दुकान दुर्गूकोंदल एवं एफ.एल.7 सैनिक कैंटीन केंवटी को मतदान की तिथि के 48 घंटे पूर्व अर्थात 3 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे से 5 दिसम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखने एवं मतगणना हेतु नियत तिथि 8 दिसम्बर 2022 को मतगणना स्थल क्षेत्र अर्थात कांकेर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित देशी, विदेशी मदिरा की दुकान तथा एफ.एल.3(क) स्काई बार एवं एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब हीरा पैलेस को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि एवं क्षेत्रों में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here