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छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण पर होगी भर्ती, SC के लिए 16…

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आयी है, हाईकोर्ट ने भर्ती पर 50 फीसदी का रोस्टर लागू कर अपने यहां भर्ती का रास्ता साफ किया है।

बता दें कि एक तरफ जहां नए आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से यह राजभवन में ही अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आरक्षण पर फैसले के बाद से राज्य में आरक्षण की स्थिति शून्य होने का दावा किया जा रहा है।

यानि की हाईकोर्ट की इस भर्ती में फार्मूले के तहत हाईकोर्ट में 114 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

अब इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हाईकोर्ट में भर्ती की राह पर चलते हुए अन्य विभागों में भी में 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकती है। हालाकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

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