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माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, अन्य अपराधियों को क्या मिली सजा पढ़े पूरी ख़बर

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प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण कांड में MP/MLA कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत अन्य 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन अन्य आरोपियों को उम्रकैद की की सुनाई है.17 साल बाद अपहरण कांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अतीक-अशरफ समेत 10 आरोपियों में से 7 को दोषमुक्त कर दिया है. जबकि अतीक, दिनेश पासी खान और शौकत अनीफ को दोषी ठहराया है. जिसमें कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं अतीक का भाई अशरफ दोषमुक्त किया गया. फैसला सुनकर अतीक और अशरफ एक- दूसरे के गले मिलकर फूट-फूटकर रोने लगे.बता दें कि सोमवार को अतीक को साबरमती जेल से, जबकि अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था. अतीक, अशरफ और फरहान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अलग-अलग प्रिजन वैन के जरिए कोर्ट ले जाया गया. अतीक के कोर्ट परिसर पहुंचते ही पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया. कुछ वकील जूतों की माला लेकर कोर्ट परिसर पहुंच गए. उमेश पाल की हत्या से नाराज वकील ये माला अतीक को पहनाना चाहते थे. हालांकि कोर्ट के गेट से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद वापस भेज दिया.

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